जम्मू। अब प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों-प्रचार्यों समेत अन्य कर्मचारियों को विदेश जाने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी शिक्षक या प्राचार्य निजी कार्य से विदेश नहीं जा सकेगा।
उच्च शिक्षा विभाग के ओर से बीते दिनों इस संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में लिखा है कि संज्ञान में आया है, सरकारी कॉलेजों के संकाय सदस्य किसी निजी कार्य से बिना अनुमति विदेश चले जाते हैं, लेकिन अब उन्हें जाने से 30 दिन पहले सक्षम अधिकारी को आवेदन देना होगा। जारी आदेश के मुताबिक कोई भी कर्मचारी उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।