जम्मू। उच्च न्यायालय की सहयोगी अदालतों में काम करने वाले डेली वेजरों को स्थायी करने की मंजूरी दे दी गई है। मुख्य न्यायाधीश के प्रधान सचिव राजीव गुप्ता ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। हालांकि स्थायी नियुक्ति के लिए कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य होगा।
जानकारी के अनुसार स्थायी होने के लिए डेली वेजरों की नियमित उपस्थिति देखी जाएगी। जो डेलीवेजर 10 वर्ष पूरे कर चुके हैं और उनका कार्यकाल संतोषजनक होना चाहिए। उन्हीं को स्थायी किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति समय शैक्षणिक योग्यता पूरी हो। नियमित नियुक्ति पर केवल उस जिले में उपलब्ध (रिक्त) चतुर्थ श्रेणी के पदों पर विचार किया जाएगा, जिन्हें श्रेणी (ए), (बी) और (सी) के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें वे शुरू में लगे हुए थे। नियमित नियुक्ति के लिए दस्तावेजों की जांच होगी।