जम्मू। हाईकोर्ट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र-शिक्षक अनुपात को लागू करने की मांग संबंधी दायर याचिका पर शिक्षा सचिव को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा की खंडपीठ ने रिपोर्ट पेश करने के लिए एक माह का समय दिया है। याचिका ऑल जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख टीचर फेडरेशन ने दायर की है। कोर्ट ने अधिवक्ता फरहान मिर्जा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रणव कोहली की दलीलों को सुना।
जब जनहित याचिका सुनवाई के लिए आई तो खंडपीठ ने देखा कि 15 फरवरी 2021 को आदेश जारी हुआ था। इसमें 13 मई 2019 को दायर एक नई स्थिति रिपोर्ट में त्रुटियां पाई गई हैं। इससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। विभिन्न बुनियादी ढांचे के लिए परियोजनाओं के पूरा करने या न करने पर भी जानकारी मांगी गई थी। अब नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया गया है।