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महिला आयोग का होगा प्रदेश में गठन

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर में महिलाओं से जुड़े मामलों और मुद्दों पर प्रदेश में अब महिला आयोग स्वत: संज्ञान ले सकेगा। उप राज्यपाल प्रशासन ने महिला आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण विभाग की सचिव शीतल नंदा ने महिला आयोग गठन और सदस्यों के चयन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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खास बात यह है कि जम्मू-कश्मीर में महिला आयोग के पास स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार भी होगा। पांच सदस्यीय आयोग अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेगा। जिसके पास महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की जांच करने के अधिकार होंगे। आयोग की सदस्यता के लिए समाज कल्याण व अन्य क्षेत्रों में कम से कम दस वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। पांच सदस्यीय आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति से होगा। महिला सुरक्षा के लिए वर्तमान प्रावधानों में कहीं कमी या कुछ बेहतर व्यवस्था के लिए आयोग अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सिफारिश कर सकेगा। समीक्षा करके आयोग सरकार को बेहतर व्यवस्था के सुझाव भी देगा।
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