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अब श्रमिकों का पंजीकरण तीन साल तक रहेगा मान्य

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जम्मू। श्रम विभाग से पंजीकृत साढ़े पांच लाख श्रमिकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। जम्मू-कश्मीर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड से पंजीकरण तीन वर्ष तक मान्य रहेगा। पहले हर वर्ष श्रमिकों को अपने पंजीकरण का नवीनीकरण करवाना पड़ता था। प्रदेश सरकार नई व्यवस्था को लागू करने के लिए जल्द आधिकारिक आदेश जारी करेगी।
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बोर्ड के नए फैसले से साढे़ पांच लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। अभी तक पंजीकृत श्रमिकों को हर वर्ष अपने पंजीकरण का नवीनीकरण करवाना पड़ता था, लेकिन अब श्रमिकों को सीएसी सेंटर या विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बता दें कि 16 नवंबर को अतिरिक्त श्रम आयुक्त के कार्यालय के बाहर एक श्रमिक ने आत्मदाह किया था। श्रमिक अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करवा पा रहा था। इस घटना ने विभाग की व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए थे। इसके बाद विभाग ने अपने नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया, जिससे लाखों श्रमिकों को राहत मिली। जम्मू-कश्मीर भवन व अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के साथ 5.30 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिसमें 4.8 लाख सक्रिय श्रमिक हैं जो प्रति वर्ष पंजीकरण का नवीनीकरण करवाते हैं।
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कोट
सरकार ने श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। एक बार पंजीकरण करने पर तीन वर्ष मान्य रहेगा। इसको लेकर जल्द आधिकारिक आदेश भी जारी होगा। पंजीकरण के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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-मुनीर-उल-इस्लाम, सीईओ जम्मू-कश्मीर भवन व अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड
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