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सब्सिडी के लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे ट्रांसपोर्टर

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी योजना के तहत आवेदक (ट्रांसपोर्टर) 31 मार्च तक आवेेदन कर सकेंगे। विभाग ने आवेदन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। योजना के तहत विभाग 15 वर्ष पुरानी बस को बदलने पर 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देता है।
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ट्रांसपोर्ट सब्सिडी योजना का उद्देश्य जम्मू और श्रीनगर शहर में दौड़ रहीं 15 वर्ष पुरानी 500 बसों को नई बसों में तबदील करना है, ताकि सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए। योजना के तहत 25 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। प्रदेश सकरार ने 2019 में इस योजना को शुरू किया था। योजना का लाभ केवल 15 वर्ष पुराने वाहन मालिक ही ले सकते हैं। नए वाहन खरीदने वाले वाहन मालिक को 5 लाख रुपये की सब्सिडी के साथ बैंक से ऋण मिलता है। योजना का लाभ उठाने वाले वाहन मालिकों को पांच वर्ष तक विभाग द्वारा तय किए रूट पर चलना होगा। संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हर छह महीने के बाद अनुपालन रिपोर्ट भी तैयार करता है। विभाग ने पहले 31 दिसंबर तक योजना के तहत आवेदन मांगे थे, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए ट्रांसपोर्टर 31 मार्च तक क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में दस्तावेजों के साथ आवदेन कर सकेंगे।
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