विशेष न्यायाधीश एनआईए सुनित गुप्ता ने पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पारा निवासी नैरा, पुलवामा और मुख्तियार अहमद वजा उर्फ मुनीर अहमद सोफी निवासी दरबारी मोहल्ला, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग को सात दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। दोनों आरोपियों को राजनीतिक स्थिति का गलत उपयोग करके पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी और अलगाववादी संगठनों के साथ संबंध रखने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
एजेंसी ने जांच के दौरान मुख्य आरोपी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर से जारी सर्च वारंट प्राप्त किया था। जिसके आधार पर पारा के आवास और आरोपी मुनीर अहमद सोफी के बिजबिहाड़ा और भठिंडी, सुंजवां जम्मू स्थित आवास पर जांच की गई। जांच एजेंसी ने दोनों के आवास से कुछ आपराधिक सामग्री को बरामद करने का दावा किया है।
आवेदन में बताया गया कि जेआईसी जम्मू ने गत 10 जनवरी को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यह मामला श्रीनगर में धारा 22 एनआईए, अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है और मौजूदा मौसम और राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति के कारण जांच एजेंसी के लिए उपरोक्त आरोपियों को पेश करना संभव नहीं है, ऐसे में सात दिन की ट्रांजिट रिमांड दी जाए।
चिकित्सा प्रमाणपत्र के तहत दोनों आरोपी शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। न्यायालय ने पाया कि मामलों के तथ्यों के तहत जांच अधिकारी की दलीलें सही हैं, ऐसे में आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड दी जाती है। जांच अधिकारी को दोनों आरोपियों को 18 जनवरी या उससे पहले विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के लिए कहा है।