आदेश में कहा गया है कि विकास कार्यों को तय धनराशि में ही पूरा किया जाना है। किसी प्रकार का बकाया नहीं करना होगा। ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी किसी भी तरह के देयता के लिए जिम्मेदार होंगे और सभी कार्यों को तय समय में पूरा करने के उचित प्रयास किए जाएंगे। इसमें बिना मंजूरी और बिना मान्यता वाले कार्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। सभी तरह के प्रोजेक्ट व योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करना होगा।
कैजुअल व नीड बेस्ड वर्करों की भर्ती नहीं होगी
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कैजुअल वर्कर, नीड बेस्ड वर्करों की भर्ती नहीं की जाएगी। जेकेआईडीएफसी के तहत सुस्ती से चल रही परियोजनाओं को गति देने के लिए राशि का उपयोग नहीं किया जाएगा।