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जम्मू कश्मीर सरकार: संपत्ति कर से नगर निकाय बनेंगे आत्मनिर्भर, जल्द जमा करने पर 10 प्रतिशत की मिलेगी  छूट

Fri, 24 Feb 2023 02:06 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव एच राजेश प्रसाद ने कहा कि संपत्ति कर से जुटने वाले राजस्व से लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं देने के लिए नगर निकायों को मजबूत बनाया जाएगा। नई संपत्ति नीति के तहत जल्दी कर जमा करने के लिए 10 प्रतिशत की छूट होगी। 
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जम्मू सचिवालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव एच राजेश प्रसाद ने कहा संपत्ति कर से नगर निगमों और अन्य निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। इससे जुटाए जाने वाले राजस्व का उपयोग बुनियादी ढांचे में सुधार, नए पार्कों, खेल मैदानों के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि संपत्ति कर से जुटने वाले राजस्व से लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं देने के लिए नगर निकायों को मजबूत बनाया जाएगा। नई संपत्ति नीति के तहत जल्दी कर जमा करने के लिए 10 प्रतिशत की छूट होगी, जिसे दो समान किस्तों में भुगतान किया जा सकता है।

कर की दरें आवासीय संपत्तियों के लिए कर योग्य वार्षिक मूल्य (टीएवी) का पांच प्रतिशत और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए छह प्रतिशत होंगी। सरकार को अगले वित्त वर्ष में सौ से अधिक करोड़ रुपये का राजस्व जुटने की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया कि यह संपत्ति कर लोगों के लाभ और हित के लिए साबित होगा।
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इससे बेहतर नगरपालिका सेवाओं से अधिक निवेश आकर्षित होने और अधिक लोगों को जम्मू-कश्मीर में व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। यह लोगों के लिए बोझ नहीं होगा। नगर निकायों ने 850 करोड़ रुपये के परिचालन व्यय के मुकाबले 115 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो वेतन और रखरखाव खर्च के भुगतान में जाता है।

उन्होंने संपत्ति कर को दुनिया भर में नगरपालिका वित्तपोषण के आवश्यक स्तंभों में से एक करार दिया। जम्मू-कश्मीर में संपत्ति कर की दरों को इस तरह से अधिसूचित किया गया है कि छोटे व्यवसायों और सामान्य परिवारों पर न्यूनतम प्रभाव होगा। यह पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम कर दरें हैं।

जम्मू और कश्मीर संपत्ति कर लगाने के लिए भारत के अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। संपत्ति कर क्षेत्र के स्टांप शुल्क कर से जुड़ा हुआ है। इसलिए पुराने शहर के क्षेत्र में संपत्ति के साथ अलग-अलग क्षेत्र की संपत्ति का मूल्यांकन अलग-अलग तरीके से किया जाता है।

सरवाल, गांधी नगर जैसे अपस्केल क्षेत्र की तुलना में कम संपत्ति कर के अधीन होंगे। संपत्ति की उम्र, उपयोग के प्रकार और निर्माण के प्रकार आदि का उपयोग अधिक व्यापक तरीके से वार्षिक कर योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए किया जाता है। 1,500 वर्ग फीट तक में निर्मित आवासीय संपत्ति को भी एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के तहत संपत्ति कर में रियायत दी जाएगी।

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