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जम्मू-कश्मीर : सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए

Sat, 20 Feb 2021 01:23 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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सरकारी डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस विषय पर जरूरी कदम उठाए हैं। इसके लिए बाकायदा नियम भी हैं। सरकार को कोई अतिरिक्त निर्देश देने का औचित्य नहीं है। जस्टिस पंकज मित्थल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।

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खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने तीसरी प्रार्थना में केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों से पास होने वाले मेडिकल छात्रों के दूसरे राज्यों में प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकती जिससे किसी व्यक्ति के पेशे अथवा व्यवसाय से जुड़े मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। जेएनएफ

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जलशक्ति विभाग घोटाले में जल्द चालान पेश करने के आदेश
हंदवाड़ा में जल शक्ति अभियान के तहत करोड़ों का घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी क्राइम श्रीनगर को मामले की जांच जल्द पूरी करने के लिए कहा है। साथ ही इसे लेकर चालान पेश करने को कहा है। शुक्रवार को जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल वाली खंडपीठ ने उक्त मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला 2014 का है। लंबे समय से मामले पर सुनवाई चल रही है। जबकि इस मामले की जांच अब जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए और कोर्ट में इसका चालान पेश करें। जेएनएफ

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