जम्मू-कश्मीर सरकार ने कर्मचारियों को प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी तथा जेकेएलएफ से दूर रहने को कहा है। हिदायत दी है कि यदि कोई भी कर्मचारी इनकी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से इन प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों में शामिल होता है या उससे संबंध रखता है तो उसके खिलाफ जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट इम्प्लाइज कंडक्ट रुल्स 1971 के तहत कार्रवाई होगी।
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, एमडी तथा डीडीसी को कहा गया है कि वे अपने मातहतों को इस बारे में सूचित कर दें। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से दोनों संगठनों पर बैन लगाए जाने के बाद राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर संबंधित डीसी तथा पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई की हिदायत दी थी। इसके तहत जमात से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी संपत्तियां भी जब्त की गई थीं।