लद्दाख में रिक्त पदों पर प्रति नियुक्ति में तैनात कर्मचारियों की जम्मू-कश्मीर में वापसी निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही मान्य होगी। जिस पद पर प्रति नियुक्ति की गई है, उस पर किसी अन्य कर्मचारी या अफसर की तैनाती पर ही रिलीविंग आदेश मिलेगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात अफसरों या कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर में वापसी के लिए लद्दाख सामान्य प्रशासन विभाग से रिलीविंग आदेश लेना होगा।
जम्मू-कश्मीर सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने आदेश जारी कर साफ किया है कि निर्धारित प्रक्रिया को पूरा किए बिना किसी भी कर्मचारी को जम्मू-कश्मीर में वापस तैनाती नहीं मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक सचिव, एचओडी और नियंत्रण प्राधिकरण कैडर प्रति नियुक्ति से वापस आने वाले कर्मचारियों से उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करवाएं।
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लद्दाख के हिस्से में गए हैं 11 हजार से ज्यादा कर्मी
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद संपत्तियों के साथ कर्मचारियों का भी बंटवारा किया गया है। नवंबर माह में जम्मू-कश्मीर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर 11,189 कर्मचारियों को लद्दाख भेज दिया है। 3369 कर्मचारी और अफसर अभी भी ऐसे हैं, जिन पर फैसला नहीं हो पाया है।
वहीं जम्मू-कश्मीर के जो कर्मचारी अभी भी लद्दाख में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, अब उनकी वापसी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लद्दाख में अभी भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जिन्हें प्रति नियुक्ति व्यवस्था से चलाया जा रहा है।