प्रापर्टी रिटर्न जमा न करने पर जम्मू-कश्मीर के 1520 पुलिसकर्मियों को डिफाल्टर घोषित किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रापर्टी रिटर्न सिस्टम में खुद को पंजीकृत न करने वालों की सूची जारी की है। इन सभी का पंजीकरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
डीजीपी की तरफ से डीएसपी आईटी जुनैद हकीम ने बताया है कि गृह विभाग ने फरवरी 2023 को आदेश जारी करते हुए सभी पुलिस कर्मियों को उक्त प्रापर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल पर पंजीकृत करने का आदेश जारी किया था।
लेकिन पुलिस महकमे के 1520 पुलिस कर्मियों ने इस पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत नहीं करवाया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन लोगों के खिलाफ लिए गए एक्शन की एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पुलिस मुख्यालय के साथ साझा करें।
जिससे इसे गृह विभाग के पास जमा कराया जा सके। पुलिस मुख्यालय ने उक्त कर्मियों के नाम, सर्विस नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि के साथ सूची जारी की है।
बता दें कि गृह विभाग ने 17 फरवरी 2023 को डीजीपी, एसडीआरएफ के कमांडेंट जनरल, निदेशक अभियोजन, एमडी हाउसिंग कारपोरेशन, जेल विभाग के निदेशक, दमकल विभाग के डीजी, एफएसएल के निदेशक, सैनिक वेलफेयर बोर्ड के निदेशक को यह आदेश जारी किया था।
प्रशासनिक अधिकारियों को भी करना पड़ता है रिटर्न दाखिल
जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रापर्टी टैक्स का रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। आईएएस तथा जेकेएएस अधिकारियों को भी हर साल इसे जमा करना होता है। समय पर प्रापर्टी रिटर्न जमा न करने पर उनके खिलाफ एटीआर दाखिल करने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है।