दो हजार वर्ग फुट से बड़े के घरों से 200, तो 150 वर्ग फुट से बढ़ी दुकानों के लिए देने होंगे 200 रुपये
मौजूदा समय में शुल्क की कम हो रही अदायगी, घरों से आ रहा ज्यादा कचरा
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जून माह से नगर निगम बड़ा हुआ सफाई शुल्क वसूलेगा। नगर निगम अब दो हजार वर्ग फुट से बड़े घरों से 200 रुपये, तो इससे कम क्षेत्र में बने घरों से 100 रुपये वसूलेगी। इसी तरह 150 वर्ग फुट से कम की दुकानों से 100 रुपये, जबकि इससे ज्यादा एरिया में बनी दुकानों से 200 रुपये सफाई शुल्क लिया जाएगा।
मौजूदा समय में कम घरों से शुल्क की अदायगी हो रहा है, जबकि कचरा ज्यादा है। नगर निगम के अनुसार इस बारे में आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है। अब इसे लागू किया जा रहा है। मौजूदा समय में नगर निगम को 24 करोड़ रुपये राजस्व एक साल में आता है। बढ़े शुल्क के अनुसार अब यह राजस्ब 30 करोड़ के आसपास आएगा। यानी छह करोड़ अतिरिक्त आय होगी।
शहर में कुल 1,20,000 घर और 40 हजार से ज्यादा दुकानें हैं। 2018 में योजना को शहरभर में लागू किया गया था। इसके बाद सौ रुपये शुल्क निर्धारित किया था। अब एरिया के हिसाब से शुल्क को बढ़ाया जा रहा है।
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यह है मौजूदा स्थिति
मौजूदा समय में नगर निगम को 1.20 लाख घरों से कचरा एकत्रित हो रहा है। कुल 400 मीट्रिक टन कचरा रोजाना एकत्रित किया जाता है। इसमें 200 मीट्रिक टन कचरा प्लास्टिक होता है। ऑटो के माध्यम से कचरे को डंपिंग साइट भेजा जाता है। इसके बाद इसे कोट भलवाल में उसका निस्तारण होता है।
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20 फीसदी घरों का आवासीय-वाणिज्यिक गतिविधियों में हो रहा प्रयोग
कुछ घरों में रहने के साथ ट्यूशन सेंटर, निजी कार्यालय भी चल रहे हैं। हालांकि, रिकाॅर्ड में घरों में आवासीय गतिविधियां ही दर्ज हैं। ऐसी जगहों की भी पहचान की गई है। 20 फीसदी भवनों का प्रयोग वाणिज्यिक और आवासीय दोनों रूप से हो रहा है। यहां से भी अब कामर्शियल शुल्क वसूल किया जाएगा।
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ऑटो के एक ही जगह के लग रहे तीन-चार चक्कर
कचरा ज्यादा होने के कारण ऑटो को तीन से चार बार वार्डों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नियम से ऑटो को दिन में एक ही बार आना होता है। इससे नगर निगम को राजस्व नुकसान हो रहा है। कचरा बढ़ता जा रहा है। अब घरों से ज्यादा शुल्क आएगा तो ऑटो सेवा जारी रहने में सुविधा मिलेगी।
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कोट
एरिया के हिसाब से शुल्क जून माह से लिया जाएगा। 150 वर्ग फुट वाले घरों से 100 और इससे ज्यादा वालों से 200 रुपये वसूल किए जाएंगे। इसी तरह 150 फीट से ज्यादा एरिया में बनी दुकान के चलते दुकानदार से 200 रुपये लिए जाएंगे।
-डाॅ. विनोद शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम