हाईकोर्ट ने कहा- मामला सिर्फ बिना अनुमति लिए होटल की इमारत बनाने का
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने पटनीटॉप स्तिथ होटल त्रिनेत्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि मामला सिर्फ बिना अनुमति लिए होटल की इमारत बनाने का है। इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती।
साल 2018 में हरचरण सिंह और एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने सीबीआई को पटनीटॉप विकास प्राधिकरण के भवन निर्माण की अनुमति और लाइसेंस देने के तरीके की जांच करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने वन भूमि और सार्वजनिक भूमि पर हो रहे अतिक्रमण की जांच करने का भी आदेश दिया था।
इन निर्देशों पर सीबीआई ने पीडीए के आठ अधिकारियों और 59 होटल, गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दो होटलों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया। जिसके खिलाफ होटल मालिकों ने उच्च न्यायायलय की शरण ली।
मामले का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश संजय धर की पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। जेएनएफ