जीएमसी जम्मू को ओवरहेड ब्रिज व अंडर पास के माध्यम से एसोसिएटेड अस्पतालों से जोड़ने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका पर प्रिंसिपल सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) और कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) विभाग, डिवीजन बख्शी नगर को एक मई को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।
आरटीआई कार्यकर्ता एस. बलविंदर सिंह की ओर से जीएमसी जम्मू को ओवरहेड ब्रिज व अंडर पास के माध्यम से एसोसिएटेड अस्पतालों से जोड़ने के एक मामले पर जनहित याचिका (पीआईएल संख्या 16/2018) दायर की गई है। डिवीजन बेंच में मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल ने न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट देखने के बाद वरिष्ठ एएजी एसएस नंदा से एक प्रश्न पूछा कि जीएमसी, जम्मू को अन्य एसोसिएटेड अस्पतालों से जोड़ने के लिए ओवर-हेड ब्रिज/अंडरपास प्रदान करने की पूरी परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा।
इस पर नंदा ने कहा कि उन्हें मामले में निर्देशों की रिपोर्ट करने के लिए समय चाहिए। खंडपीठ ने मामले के महत्व को देखते हुए विशेष रूप से रोगी देखभाल और मामले में शामिल सार्वजनिक हित को देखते हुए, प्रिंसिपल जीएमसी, जम्मू और कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) विभाग, बख्शी नगर, जम्मू को खंडपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। जेएनएफ