जम्मू। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट जम्मू सुनील सांगड़ा ने नारको ट्रेड मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आरोपी मोहम्मद मकबूल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने पाया कि आरोपी पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 21, 22, 26, 27-ए, 29, 38 और 60 के तहत बिना किसी दस्तावेज, परमिट या प्राधिकरण के वाणिज्यिक मात्रा में निर्मित दवाओं को रखने के संगीन आरोप हैं।
अपराध शिकायत संख्या 02/2024 की जांच के दौरान एक अन्य आरोपी मोहम्मद साबिर के घर पर छापा मारा गया। कौशल कुमार खुफिया अधिकारी और गिरफ्तार याचिकाकर्ता आरोपी मोहम्मद मकबूल (आरोपी तीन) जब याचिकाकर्ता खेप की डिलीवरी के लिए घर में दाखिल हुआ तो आरोपी मकबूल की मांग पर एक बॉक्स में रखी कोरेक्स कोडीन बेस कफ सिरप (प्रत्येक 100 मिलीलीटर) की 150 बोतलें दीं, जो बिल/कानूनी दस्तावेजों के पाई गईं। सभी बोतलें जब्त कर ली गईं और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेएनएफ