जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाए जाने के बाद नाबालिगों को हिरासत में रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के जुवेनाइल जस्टिस समीति को नाबालिगों को हिरासत में लिए जाने के आरोपों की जांच करने को कहा है।
अदालत ने मामले की जांच कर सात दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाए जाने के बाद राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से कई तरह की सख्तियां बरती गई थीं। इस दौरान राज्य के नाबालिगों को हिरासत में रखे जाने के मामले ने खूब तूल पकड़ा था।