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जम्मू-कश्मीर: 270 करोड़ के ऋण घोटाले में दो बैंक मैनेजर और निजी फर्म के एमडी के खिलाफ चार्जशीट

Sat, 27 Mar 2021 01:52 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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जेके बैंक
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जेके बैंक से 270 करोड़ रुपये के लोन घोटाले में एसीबी ने बैंक के दो प्रबंधकों और अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के एमडी के खिलाफ शुक्रवार को एसीबी श्रीनगर कोर्ट में चालान पेश कर दिया। यह मामला 24 जुलाई 2019 का है। 

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दिल्ली के अंसल प्लाजा स्थित जेके बैंक शाखा से अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने यह ऋण लिया था। जांच में घोटाला सामने आया। आरोपियों में तब रहे जेके बैंक के प्रबंधक राकेश कुमार ख्रयाल और कुलदीप गुप्ता शामिल हैं। जबकि अन्य आरोपी अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का एमडी राज सिंह गहलोत शामिल है। लोन में वित्तीय धांधली की शिकायत आने के बाद एसीबी ने मामले की जांच की थी। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने धांधली की है। 

आरोप है कि जेएंडके बैंक अंसल प्लाजा शाखा के अधिकारियों ने इस फर्म को करोड़ों रुपये का ऋण दिया था और उक्त फर्म के साथ मिलकर इतनी बड़ी राशि मंजूर की गई कि एनपीए घोषित कर दिया गया ताकि फर्म को वन टाइम क्लीयरेंस मिल सके। फर्म ने दिल्ली में एक फाइव स्टार होटल के निर्माण के लिए ऋण लिया था, जिसकी अनुमानित लागत 866.89 करोड़ थी और इसमें  227 करोड़ रुपये टर्म लोन के थे। फाइव स्टार होटल के निर्माण के लिए कंसोर्टियम लोन के हिस्से के रूप में फर्म द्वारा अन्य ऋणों का लाभ उठाया गया।  
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इस फर्म ने पांच सितारा होटल और किराये की इमारत सहित गिरवी रखी जमीन को ही गिरवी रख दिया था, जो वाणिज्यिक क्षेत्र पर लीज पर दी जानी थी, जिसे अन्य सभी मौजूदा परिसंपत्तियों की हाइपोथैकेशन और राज सिंह गहलोत की निजी गारंटी के रूप में प्रस्तावित किया गया था। जांच में पाया गया कि जो लोन होटल के लिए दिया गया था, उसे होटल के निर्माण की जगह अन्य जगहों पर खर्च किया गया। मामले में आगे की जांच अभी जारी है।

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