प्रदेश सरकार वर्ष 2018 में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के खाते में गई 43. 29 करोड़ की अतिरिक्त रकम की वसूली करेगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी आदेश के तहत चुनाव ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों के पक्ष में सरकार ने बीस दिसंबर 2018 को एक महीने का अतिरिक्त वेतन जारी करने का आदेश जारी किया गया था।
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प्रदेश में वेतन जारी करने वाले अधिकारियों ने सरकारी आदेश की व्याख्या अपने तरीके से करते हुए कर्मचारियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन जिसमें एचआरए और यात्रा भत्ते आदि भी शामिल थे वह भी कर्मचारियों को जारी कर दिया। इस मामले में प्रदेश के प्रधान लेखा महानिदेशक ने मामला सरकार के संज्ञान में लाया।
इस मामले की जांच में पाया गया कि जेएंडके सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के अनुच्छेद 27 बी के तहत वेतन की व्याख्या में स्थानीय भत्ते, मकान किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता आदि शामिल नहीं होते हैं और कर्मचारियों को 43.29 करोड़ की राशि गलती से जारी हो गई है।
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तत्काल वसूली करें
जिन कर्मचारियों को इसका भुगतान किया गया उसमें से कई कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इनसे भी वसूली की जाएगी। संबंधित अधिकारियों और ट्रेजरी अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वह राशि की तत्काल वसूली करें।
लगभग 15 हजार कर्मचारी
जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2018 में हुए पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में लगभग 15 हजार कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए गए थे।