जम्मू-कश्मीर में कोरोना के मामलों में कमी आने पर प्रदेश सरकार ने आठ जिलों में पाबंदियों में रियायत दी है। केवल दुकानों के खोलने में छूट दी गई है। हालांकि, अभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक संस्थान व कोचिंग बंद ही रहेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, क्लब, जिम, स्पा, मसाज सेंटर तथा पेड पार्क अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शनिवार व रविवार को वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
सरकार ने जम्मू संभाग के पुंछ, रियासी, रामबन व डोडा तथा कश्मीर के शोपियां, कुलगाम, गांदरबल व बांदीपोरा में पाबंदियों में रियायत दी है। यह फैसला सप्ताह भर के नए मामलों, संक्रमण की दर, बेड की स्थिति, मृत्यु दर तथा टीकाकरण कवरेज को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ बिना किसी पाबंदी के कामकाज करने की अनुमति दे दी गई है।
इसके अलावा नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर को शनिवार और रविवार को छोड़ अन्य सभी दिनों में खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं आउटडोर बाजारों और आउटडोर शापिंग कांप्लेक्स भी शनिवार और रविवार को छोड़ अन्य दिनों में खुले रहा करेंगे।
होलसेल शराब की दुकानों को भी पांच दिन खोलने की अनुमति पहले की तरह होगी। जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वह कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी और आपदा प्रबंधन नियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।
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