उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में पट्टन के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पट्टन थाना पुलिस को जम्मू के गंग्याल स्थिल कृष्णा प्लेसमेंट कंसस्टेंसी के मालिकों गंग्याल के गोल्डन लेन निवासी पोपिंदर सिंह और हैदरबीघ पट्टना निवासी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उक्त आरोपियों ने उनसे मलेशिाया में नौकरी दिलाने के लिए 80 हजार रुपए प्रति व्यक्ति की दर से 640000 रुपये ले लिए।
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मलेशिया में निजी कंपनियां ज्वाइन करने के बाद उन्हें यह कहते हुए नौकरी से निकाल दिया गया कि उनके पास टूरिस्ट वीजा हैं और कंसल्टेंसी द्वारा दिए गए वादे के अनुसार काम करने के लिए मान्य नहीं हैं। वहां से लौटने के बाद जब उन्होंने कंसल्टेंसी कंपनी से संपर्क किया। कंपनी के मालिकों ने उन्हें इस पर धमकाना शुरू कर दिया कि यदि उन्होंने इसका खुलासा किसी के सामने किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने अदालत की शरण ली। कोर्ट के दखल के बाद पट्टन थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।