जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश के सभी लोक प्राधिकरणों को आदेश दिया है कि विभागों के सभी कार्यलयों में जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की तैनाती की जाए। आलाधिकारियों को वेबसाइट पर इनकी पूरी जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। यह तैनाती सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत होगी।
बता दें कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन के चलते आम लोगों के लिए वैसे ही नागरिक सचिवालय से लेकर अन्य सरकारी विभागों तक पहुंच न के बराबर रह गई है।
आरटीआई कार्यकर्ता बलविंद्र सिंह के अनुसार कोई भी सरकारी विभाग आरटीआई का जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि आरटीआई पर भी लॉकडाउन लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग से उन्होंने कई जानकारियां कोरोना वायरस के प्रकोप से पहले से मांगी थीं इनका जवाब अब तक नहीं मिला।
वहीं आरटीआई कार्यकर्ता नवीन जैन के अनुसार सामान्य प्रशासनिक विभाग, राजभवन आसैर वित्त विभाग के समक्ष आरटीआई के माध्यम से कई जानकारियां मांगी गई थीं लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला है।
केंद्रीय सूचना के अधिकार को यहां पर लागू तो कर दिया गया है लेकिन कहीं भी इसका असर सरकारी विभागों में अब तक देखने को नहीं मिला है। ऐसे में सरकार की मनमानी को रोकने के लिए आरटीआई ही एक मात्र विकल्प रहती है। उधर, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आज यानी कि गुरुवार को जारी किए गए आदेश के बाद लोगों को उम्मीद जगी है।