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सांसदों, पूर्व विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सूची हाईकोर्ट में तलब

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट व निचली अदालतों में सांसदों व पूर्व विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों का ब्योरा मांगा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने एक स्वत: संज्ञान में ली गई जनहित याचिका के तहत कहा कि हाईकोर्ट व जिला स्तर पर अदालतों में ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार कर कोर्ट को सौंपी जाए।
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हाईकोर्ट ने कहा कि 10 सितंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बाबत आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि सांसदों और विधायकों पर जनता का व्यापक भरोसा होता है। इसलिए इन प्रतिनिधियों की जवाबदेही और जिम्मेवारी ज्यादा है। खंडपीठ ने कहा कि ऐसे प्रतिनिधियाें पर यदि मुकदमे हैं तो उसके विचारण की निगरानी जरूरी है। यहां तक कि रोजाना सुनवाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने एडवोकेट जनरल और एएसजीआई से कहा कि जिन मामलों का ट्रायल अभी तक लंबित है, उन सभी मामलों की सूची से कोर्ट को अवगत करवाएं। इसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों प्रदेशों से जुड़े मामलों का ब्योरा देना होगा।
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