किश्तवाड़ जिले में जनरल लाइन टीचरों की चयन सूची को खारिज करने के लिए सुमन देवी और अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस बंसी लाल भट ने शिक्षा विभाग के सचिव, सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव, स्कूल एजूकेशन जम्मू के निदेशक और सीईओ किश्तवाड़ को नोटिस जारी किया है।
जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अदालत ने आदेश में कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक चयन सूची के आधार पर नियुक्ति न की जाए।
सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की ओर से एडवोकेट केएम भट्टी ने नोटिस स्वीकार की, जिसे अदालत ने एक सितंबर, 2014 तक अपना पक्ष रखने को कहा है।