अदालत परिसर से लोगो लगाएं
जम्मू। अप्सरा रोड एवं गोल मार्केट में निर्मित तमाम व्यवसायिक आवासों, भवनों और परिसरों का रिकार्ड मांगा गया है। कितने आवासीय निर्माण को व्यवसायिक के तौर पर इस्तेमाल करने और कितने के बिना अनुमति चलने की जानकारी भी मांगी गई है। गांधी नगर के रहने वाले राकेश अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वसीम सादिक नरगल ने दो हफ्तों के भीतर नगर निगम जम्मू को रिकाॅर्ड पेश करने का आदेश दिया है।
एडवोकेट असीम साहनी ने राकेश अग्रवाल की तरफ से दलीलें दी। बताया कि पिछले तीन वर्ष से राकेश अग्रवाल अप्सरा रोड पर दुकान बना रहे हैं लेकिन निगम के कर्मी इसे आकर सील कर देते हैं। कहा कि यदि यह तर्क दिया जाता है कि अप्सरा रोड आवासीय क्षेत्र है तो बाकी के दुकानदारों को इसकी अनुमति कैसे मिल गई है। कैसे इस अप्सरा मार्केट को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित किया गया। जानबूझ कर उनके क्लाइंट को तंग किया जा रहा है। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वह जम्मू नगर निगम से अनुमति लिए बिना व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग किए जा रहे आवासीय भवनों, परिसरों, प्रतिष्ठानों का ब्यौरा बतौर रिकॉर्ड पेश करे। यह ब्यौरा गोल मार्केट, गांधी नगर अप्सरा रोड, जम्मू से संबंधित है। साथ ही मास्टर प्लान या प्रचलित नियमों का उल्लंघन करके आवासीय भवन को वाणिज्यिक में बदलने या वाणिज्यिक गतिविधि चलाने के लिए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में भी ब्यौरा दें। जेएनएफ