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एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष अदालतें न बनाने पर सरकार की खिंचाई

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामलों के त्वरित ट्रायल के लिए विशेष अदालतें स्थापित न करने पर प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत स्पष्ट आदेश जारी किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आवाज भी जम्मू-कश्मीर सरकार की नींद नहीं तोड़ पाई। विशेष अदालतों की अनुपस्थिति में एनडीपीएस एक्ट बनाने का मकसद पूरा नहीं हो रहा है।
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हाईकोर्ट में जस्टिस संजय धर ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी की हिरासत 180 दिन से अधिक करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के रुख पर नाराजगी जताई। जस्टिस धर ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के मामले विशेष अदालतें न होने की वजह से सामान्य सत्र न्यायालयों में चलाए जा रहे हैं। इसकी वजह से मामलों के निपटारे में खासा विलंब हो रहा है। जस्टिस धर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने थाना सिंह बनाम सेंट्रल ब्यूरो आफ नारकोटिक्स केस में आदेश दिया था कि जम्मू-कश्मीर समेत कुछ अन्य राज्य एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करें। जस्टिस दर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जम्मू-कश्मीर सरकार जल्द से जल्द पालन सुनिश्चित करे।
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