जम्मू। चोरी के मामले की दोबारा जांच करने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। मामला 2020 का है। सतवारी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच पूरी होने के बाद केस बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में एसपी साउथ जम्मू ने दोबारा मामले की जांच का आदेश दिया। इस आदेश को अजीत चोपड़ा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर बुधवार को सुनवाई की गई। जस्टिस संजय धार ने कहा कि जब मामला दर्ज हुआ और जांच अधिकारी ने जांच करने के बाद बता दिया कि आरोप साबित नहीं हुआ। फिर इस मामले की जांच दोबारा करने की क्या आवश्यकता है। जज ने यह भी कहा कि दोबारा जांच करने का आदेश देने वाले एसपी पर पुलिस महकमा कर्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। जज ने यह भी कहा कि यदि एसपी जांच से अंसतुष्ट थे तो उनको कम से कम एसएसपी से बात करनी चाहिए था। अपने स्तर पर दोबारा जांच करने को क्यों बोला। दलीलों को सुनने के बाद जज ने दोबारा जांच करने के आदेश को रद्द कर दिया।
तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
जम्मू। कठुआ के अतिरिक्त जिला जज कमलेश पंडित ने पंजाब के रहने वाले प्रभात सिंह की नशा तस्करी मामले में जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जज ने कहा कि नशा समाज को खोखला कर रहा है। पूरा समाज इसे लेकर त्रस्त है। यदि आरोपी को इस समय छोड़ दिया गया तो इसका असर ट्रायल पर पड़ेगा। लिहाजा आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।