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आसाराम बापू मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को भेजा नोटिस 

Mon, 18 Jul 2016 11:58 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
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आसाराम (फाइल फोटो)
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आसाराम बापू मामले में हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक व अन्य को नोटिस जारी करते हुए आईजीपी जम्मू और एसपी सिटी नार्थ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की याचिका पर रिपोर्ट तलब की। 
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हाईकोर्ट मेें विक्रम शर्मा ने याचिका दायर करके गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक को वर्ष 2013 में दर्ज की गई एफआईआर पर मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी चाही। एफआईआर नवाबाद पुलिस थाने में दर्ज की गई है। न्यायाधीश ताशी राबस्तन ने सीनियर एडवोकेट यूके जलाली, अनुज साहनी की दलीलों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया। 

नोटिस कहा गया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने अपने अधिकारों ने दुरुपयोग किया है। आसाराम बापू के मामले की जांच कर रही पुरानी सिट (विशेष जांच टीम) को भंग करके नई सिट के गठन की गुजारिश की गई।
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विक्रांत शर्मा ने सबसे पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट जम्मू के समक्ष लिखित शिकायत पेश की। इसमें बताया गया कि आसाराम बापू आश्रम भगवती नगर के इंचार्ज भोलानंद भोला 2008-2009 मेें जम्मू में रहा। इस समय के दौरान शिकायतकर्ता के भोलानंद के साथ बेहतर संबंध बने। 

सितंबर 2013 में आसाराम को हिरासत में लिया गया। आरोपी भोलानंद ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया। पहले तो शिकायतकर्ता यह सुनकर हैरान हो गया कि भोलानंद आसाराम के खिलाफ बोल रहा है। उसे कहा गया कि आश्रम के किसी हिस्से में पुराने कंकाल दबा दिए जाएं, ताकि आसाराम बापू को फंसाया जा सके।

 शिकायतकर्ता ने अपने एक दोस्त नरेंद्र कुमार को सारी बात सुनाई और भोलानंद से होने वाली बातचीत को रिकार्ड किया। शिकायतकर्ता ने भोलानंद को यह अहसास करवाया कि वह उसकी सलाह पर काम करेगा। भोलानंद ने शिकायतकर्ता से कहा कि वह कुछ लड़कियों व महिला को तैयार करे जो आसाराम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। 

भोला ने प्रजापति का नंबर भी मांगा। यह कहा कि वह किसी मुस्लिम कब्रिस्तान से कंकाल लाकर आश्रम के परिसर में दफना दे। भोला मीडिया के साथ आएगा और उन्हें कंकाल दबाने की जगह को बताएगा। जो लड़कियां आसाराम पर आरोप लगाएंगी, उन्हें मुंबई में कहीं सेटल कर देगा।
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