फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

J&K: घाटी में पहुंचाया सरकारी संपत्ति को नुकसान तो हो सकती है 5 साल तक की जेल

Fri, 27 Oct 2017 01:01 PM IST
amarujala.com- Presented by: चंद्रा पाण्डेय
विज्ञापन
- फोटो : PTI
विज्ञापन
राज्यपाल एनएन वोहरा ने ‘जम्मू और कश्मीर लोक संपत्ति संशोधन अध्यादेश 2017’ को वीरवार को लागू कर दिया। उक्त अध्यादेश सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर होने वाली मौजूदा कार्रवाई के कानून को संशोधित करता है।
विज्ञापन


इस अध्यादेश के तहत जो भी हड़तालों, प्रदर्शनों या किसी भी तरीके से किए गए विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसे 2 से 5 साल के कारावास की सजा दी जा सकती है और उन क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इसके अलावा मौजूदा कानून का दायरा जो पहले ही सार्वजनिक संपत्ति तक सीमित था, मुख्य रूप से सरकार के स्वामित्व वाली सरकारी संपत्ति या संस्थाओं को भी निजी संपत्ति में शामिल करने के लिए विस्तार दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें