राज्यपाल एनएन वोहरा ने मुख्य सचिव बीआर शर्मा को पूर्ववर्ती सरकार के फैसले के अनुसार फरवरी 2016 से रियासत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में अधिनियम को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा करने के दौरान राज्यपाल ने दिशा निर्देश जारी किए। राज्यपाल को इस अवसर पर बताया गया कि रियासत में वर्तमान में 13.70 लाख लोगों के बजाय 74.13 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला राशन मिल सकेगा।
कुल मिलाकर 119.50 लाख लोगों को अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा। 74.13 लाख लोगों को दो रुपये किलो आटा और तीन रुपये किलो में चावल मिलेगा। अन्य 45 लाख लोगों को आठ रुपये किलो आटा और दस रुपये किलो में चावल मुहैया कराया जाएगा। कुल मिलाकर रियासत की 95 फीसदी जनसंख्या को कवर किया जाएगा।