श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ने बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यापारियों से अपील की है कि वह कामर्शियल टैक्स के एडिशनल कमिश्नर से मिलें, ताकि बाढ़ से हुए उनके नुकसान को आगे बढ़ाया जा सके।
जारी निर्देश के अनुसार जिन दुकानदारों या व्यापारियों का टर्नओवर पांच से दस लाख रुपये है, उनकी सूची विभाग की वेबसाइट पर डाली गई है।
गैर बीमा वाले व्यापारिक संस्थानों के संचालक विभाग से मिलकर हलफनामा जमा करें। ताकि उनके दावों को मुख्यमंत्री राहत फंड से मदद के लिए भेजे जा सके।
इसके अलावा जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर पांच लाख से कम है, उन्हें भी पहले ही हलफनामा जमा करवाने को कहा गया है। कामर्शियल टैक्स विभाग से मिली सूची में से कई व्यापारियों ने अभी तक हलफनामा जमा नहीं करवाया है।
इससे उनको मदद जारी करने में रुकावट आएगी। ऐसे व्यापारियों को फिर से अपील की जा रही है कि वह अपना हलफनामा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, श्रीनगर के कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि उनका मामला भी मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद के लिए भेजा जा सके।