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जम्मू-कश्मीर में मास्क न पहनने पर 500 और सामाजिक दूरी के उल्लंघन पर 3000 तक जुर्माना

Tue, 21 Jul 2020 02:17 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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जम्मू कश्मीर में बुलेट पर सवार परिवार बिना मास्क के बाहर जाता हुआ - फोटो : बासित जरगर
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जम्मू-कश्मीर में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे प्रसार को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत एसओपी का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था पूरे केंद्र शासित प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। 

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सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सामाजिक दूरी का पालन न करने वालों पर 500 से 3000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। उप राज्यपाल जीसी मुर्मू ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इसके लिए अधिकृत किया है। पहले विभिन्न जिलों के डीसी की ओर से अपने स्तर पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया था।   

नए आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह घर पर क्वारंटीन रहते हुए एसओपी का पालन न करने वालों पर 2000, सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों पर 500 रुपये, दुकान/व्यावसायिक स्थलों पर सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले दुकानदारों पर 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही वाहन मालिकों पर सामाजिक दूरी का पालन न करने पर जुर्माना किया जाएगा। इसमें बस पर 3000, कार पर 2000, ऑटो रिक्शा व दो पहिया वाहन चालकों पर 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। 
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स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुलू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जुर्माना न भरने की स्थिति में आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

जम्मू-कश्मीर में अब तक 13 हजार से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले एक हफ्ते से प्रतिदिन 500 से 700 के बीच नए मामले सामने आ रहे हैं। मौजूदा हालात के मद्देनजर ही जम्मू और उधमपुर में 24 जुलाई से शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया है। जम्मू, राजोरी, श्रीनगर, शोपियां और बांदीपोरा के कई इलाकों में पहले ही लॉकडाउन लागू किया जा चुका है।  

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