जम्मू। लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने कम डिलीवरी के लिए शहर के एक पेट्रोल पंप मालिक से 30 हजार रुपये जुर्माना वसूला है। विभाग के कंट्रोलर माजिद केए द्राबू के निर्देश पर विभाग की प्रवर्तन टीम ने पेट्रोल पंप में पेट्रोल वितरण की कमी का पता लगाया। इसमें तत्काल संबंधित पंप के प्रबंधन को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बुक किया गया और फाल्ट नोजल से उपभोक्ताओं को दी जा रही ईंधन की सप्लाई को रोक दिया गया है।
पेट्रोल पंप प्रबंधन पर जुर्माना के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपयोग से पहले पंप के लिए पुन: आवेदन करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि संबंधित कानून और तेल विपणन कंपनी दिशा निर्देशों के अनुसार एक पंप के प्रत्येक नोजन को प्रबंधन द्वारा दिन में कम से कम तीन बार नमूना जांचना अनिवार्य है। यदि डिजिटल डिस्पले पर दिखाए गए रीडिंग से कम या अधिक होती है तो संबंधित पंप स्टेशन के प्रबंधन द्वारा नोजल के कार्य को अनियमित रूप से दिखाते हुए रोकना आवश्यक है। सभी ईंधन स्टेशन परिसरों में पांच लीटर सत्यापित माप रखें, ताकि आम व्यक्ति को तेल की डिलीवरी के माप को संतुष्ट बनाया जा सके।