नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर परिषद/नगर पालिका समितियों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव गुप्त मतदान से होंगे। राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में बुधवार को जम्मू व कश्मीर नगर निगम कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी गई। इससे पहले ये चुनाव खुले मतदान से होते थे।
जम्मू व कश्मीर नगर निगम कानून (संशोधन) एक्ट 2010 के माध्यम से संशोधनों के बाद नगर म्यूनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए इस संबंध में निर्णय लिया गया है। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्षों के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
नगर निगम जम्मू में पूर्ण बहुमत मिलने से भाजपा से मेयर और डिप्टी मेयर का बनाया जाना तय है। इसमें डिप्टी मेयर पद पर किसी महिला काउंसिलर को बिठाए जाने की संभावना है। निगम के कुल 75 काउंसिलरों में 33 फीसदी महिला काउंसिलरों की हिस्सेदारी शामिल है।