अभियोजन पक्ष की नाकामी के चलते शनिवार को प्रमुख सत्र न्यायाधीश भद्रवाह एमके शर्मा ने लश्कर के दो कथित आतंकियों को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया।
जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष कोर्ट में मुश्ताक अहमद निवासी दांड़ी (भद्रवाह) और जहीर अब्बास निवासी डोडा पर लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सका।
पुलिस केस के मुताबिक दोनों आरोपी कथित लश्कर आतंकी हैं। पांच फरवरी, 2006 को पुलिस थाना भद्रवाह को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपियों ने रियासत में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले और कई हत्याओं में शामिल आतंकियों को शरण दी है।