-कोर्ट ने मुख्य आरोपी सतीश को रोज थाने में पेश होने का दिया आदेश
-मामले की जांच में पुलिस से पूरा सहयोग करने के लिए कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने के मामले में मुख्य आरोपी को अदालत ने फिर अंतरिम जमानत दे दी है। जिला अदालत सांबा ने यह आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी को रोज डेढ़ घंटे घगवाल थाने में हाजिर होने को कहा है। साथ ही उसे मामले में पुलिस को सहयोग देने का निर्देश दिया है।
मुख्य आरोपी सतीश कुमार पानीपत निवासी है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बीते साल 24 दिसंबर को हरियाणा से उसे गिरफ्तार किया था। इससे पहले 25 दिसंबर को भी अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। यह मामला 16 दिसंबर का है। घगवाल के सांदी मार्ग पर एक निजी स्कूल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो रही थी। परीक्षा का आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा था।
दिल्ली पुलिस के जवान वहां ड्यूटी पर तैनात थे। एक पुलिसकर्मी ने स्कूल के एक निजी कमरे में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे लोगों को पकड़ा। आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने कमरे से लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य सामान जब्त किया। स्कूल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी सिक्योर की गई। पुलिस ने हरियाणा से मुख्य आरोपी सतीश कुमार को गिरफ्तार किया। बीते बुधवार पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें दोबारा अंतरिम जमानत दे दी।
इस मामले में एक अन्य स्थानीय आरोपी को अभी जमानत नहीं मिली है। उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच जारी है। साइबर टीम जब्त किए गए लैपटॉप की जांच कर रही है।