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J&K: अब उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल को देंगे प्रति माह 1.5 लाख का गुजारा भत्ता, दिल्ली HC का आदेश

Thu, 31 Aug 2023 03:20 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने बेटे की पढ़ाई के लिए 60 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया है।
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Omar Abdullah & Payal Abdullah
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नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को अपनी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख का भुगतान करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को ये आदेश दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें प्रति माह 75 हजार रुपये गुजार-भत्ता के तौर पर देने का आदेश दिया था।

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कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि पिता अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है, जो वयस्क हो गए हैं। अब्दुल्ला को अपने बेटे की शिक्षा के लिए प्रति माह 60 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। निचली अदालत के खिलाफ पायल की याचिक पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।

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