इसके बाद उसने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता का यौन शोषण किया। इसमें करमजीत सिंह उर्फ कम्मा को भी इस जुर्म में शामिल कर लिया गया। इसके बाद इन दोनों ने पीड़िता को अपने अन्य साथियों के हवाले किया।
आरोपियों ने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर उसे ब्लैक मेल किया। आरोपियों ने समूह में पीड़िता का यौन शोषण किया। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए कि आरोपियों ने न सिर्फ एक लाचार महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि उसकी मानव तस्करी भी की गई। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर रणबीर पैनल कोड की धारा 376-डी और 370-ए (2) के तहत आरोप तय कर दिए।