गैर कानूनी फर्द के आधार पर पांच कनाल जमीन के कागजात गलत ढंग से अटेस्ट करने के मामले में विजिलेंस आर्गनाइजेशन ने खानपुर नगरोटा के तत्कालीन पटवारी (वर्तमान तहसीलदार जम्मू) शालो राम और जम्मू के तत्कालीन तहसीलदार (अब रिटायर्ड) शांति स्वरूप गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है। विजिलेंस ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक विशेष जज जम्मू के निर्देश पर की।
विजिलेंस के अनुसार शिकायत मिली थी कि खसरा नंबर 654, 655 की तीन कनाल और दो कनाल, सात मरला जमीन ओम प्रकाश ने नेक राम मगोत्रा और राकेश मगोत्रा को बेची थी। सेल डीड के आधार पर गलत ढंग से जमीन के कागजात अटेस्ट किए गए, जो गैरकानूनी फर्द के आधार पर तैयार हुए थे।
इन कागजातों को एग्रेरियन रिफार्म एक्ट के तहत खानपुर, नगरोटा के पटवारी ने तैयार किए और उसे जम्मू के तत्कालीन तहसीलदार ने अटेस्ट किया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर विजिलेंस ने जेके पीसी एक्ट 2006 और आरपीसी की धारा 120-बी के तहत केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच आगे चल रही है।
राम रतन ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने राकेश मगोत्रा से खानपुर में दो कनाल सात मरला जमीन खरीदी। राकेश और उनके पिता नेक राम ने उक्त जमीन ओम प्रकाश से खरीदी थी, लेकिन ओमप्रकाश ने ‘म्यूटेशन अटेस्टेड’ के आधार पर जमीन पर कब्जा जमा लिया।
शिकायतकर्ता के अनुसार राजस्व अधिकारियों ने फर्द इंतिखाब जारी करने के दौरान हेरफेर किया। जमीन पर उनका कब्जा है, लेकिन ओमप्रकाश के पुत्र उन्हें धमकियां दे रहे हैं।