लड़की के परिजनों की शिकायत पर मामला कायम
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले की एक लड़की ने धर्म परिवर्तन कर मुंबई के एक युवक से विवाह कर लिया। पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर युवक के खिलाफ क्रीरी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, उत्तरी कश्मीर जिले के क्रीरी थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी 16 अगस्त की सुबह से लापता है। पुलिस ने जांच शुरू की तो शुक्रवार को पता चला कि 19 अगस्त को उक्त लड़की ने धर्म परिवर्तन करने के बाद नवी मुंबई के सागर प्रदीप सिंह से शादी कर ली है। पुलिस ने केस दर्ज किया है।
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क्या है बीएनएस की धारा 87
यह खंड भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2003) में अपहरण कर महिला को विवाह के लिए मजबूर करने आदि को कवर करता है।
पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट से बचने की दी सलाह
पुलिस ने पाया कि मामला सामने आने के बाद कुछ असमाजिक तत्व इस घटना के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सावधान करते हुए इससे बचने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगों से कहा है कि इस घटना के बारे में भ्रामक/भड़काऊ सामग्री साझा न करें। यदि ऐसी सामग्री साझा/पुनः पोस्ट की गई है तो उसे हटा दें।