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जमीन के फर्जीवाड़े में आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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जम्मू। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन जम्मू सीएल बवोरिया ने जाली दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी जसबीर सिंह पर क्राइम ब्रांच ने जमीन की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा करने पर मामला दर्ज किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार बलविंदर कौर विदेश में थीं। उनकी गैर मौजूदगी में चौआदी जम्मू में उनकी एक कनाल चार मरले भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर कनव शर्मा नामक व्यक्ति को जमीन बेच दी गई। कनव शर्मा ने फिर इस भूमि को कर्नल युद्धवीर सिंह बेच दिया। जमीन खरीदने वालों को इस फर्जीवाड़े का पता नहीं था। फर्जीवाड़े का पता बाद में चला। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनएफ
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