जम्मू। प्रिंसिपल सेशन जज सांबा एमके शर्मा की अदालत ने तिहरे हत्याकांड मामले में आरोपी राजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मोहन सिंह, राजेश और जन्म सिंह को मामले से बरी कर दिया है।
10 मई 2010 को अर्जुन सिंह, प्रहलाद सिंह और ज्ञान सिंह पोल्ट्री फार्म में थे। इस दौरान आरोपी राजेंद्र सिंह ने बंदूक से गोली मार कर अर्जुन सिंह और प्रहलाद सिंह को मारा डाला। बाद में ज्ञान चंद पर भी हमला हुआ। इसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया।
घायल अवस्था में उसे रामगढ़ अस्पताल उपचार के लिए दाखिल किया गया। बाद में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस स्टेशन रामगढ़ में मामला दर्ज किया गया। बाद में कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा अलग-अलग धाराओं में सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।