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कार्रवाईः भ्रष्ट ईओ को एक साल की कठोर कैद

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भ्रष्टाचार के एक मामले को गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय परिहार ने कटड़ा नगरपालिका (एनएसी) के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी (ईओ) शाम लाल को एक साल की कठोर सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शाम लाल पिछले 19 साल से भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहा था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा सुनाने के दौरान जज ने पाया कि 5,65,797 रुपये की अघोषित संपत्ति मिली, जिसे उनकी संपत्ति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा वसूल किया गया।

इसमें से सिर्फ आठ कनाल में बने उनके निवास को छोड़ दिया गया। आय से अधिक संपत्ति से वसूली राशि सरकारी खजाने में जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए।

कटडा नगरपालिका के पूर्व सीईओ पर थे आरोप

विजिलेंस के अनुसार तत्कालीन ईओ शाम लाल के पास 18,76,756 रुपये की अघोषित संपत्ति होने का आरोप था। ईओ ने 1977 से दिसंबर 1995 तक अपने कार्यकाल के दौरान अघोषित संपत्ति अर्जित की।

आरोपी के वकील का तर्क था कि उक्त संपत्ति उनके होटल और अन्य चल संपत्ति के जरिये जमा की गई है लेकिन जांच अधिकारी ने इसे संज्ञान में नहीं लिया, क्योंकि उनकी आय में समय-समय पर भिन्नता थी लेकिन उसका लाभ आरोपी को नहीं दिया गया।

विजिलेंस की ओर से उपस्थित सीनियर पीपी का कहना था कि आरोपी से मिली संपत्ति जमीन, कटड़ा में घर, होटल स्वास्तिक, मारुति वैन और अन्य अचल संपत्ति थी। 29 सितंबर, 2007 को ईओ के खिलाफ आरोप तय किए गए।
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कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पाया कि मौखिक और अन्य प्रमाणों पर गौर करने के बाद ईओ शाम लाल पर लगे आरोपों की पुष्टि होती है।

तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को एक साल की कठिन सजा सुनाती है। इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता है।

जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने ईओ को कस्टडी में लेने के आदेश भी दिए।
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