जम्मू। कथित तौर पर सेक्स रैकेट चलाने में शामिल होने की आरोपी स्वर्णा देवी की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने ये फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता एक कुख्यात अपराधी है जो युवा लड़कियों को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने की आदी है। उसके खिलाफ छह एफआईआर दर्ज हैं।
न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि यह बात सामान्य है कि जो लोग इस तरह की गड़बड़ी कर अव्यवस्था फैलाते हैं, ऐसे लोगों की पीएसए के तहत ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता जिन आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, वे न केवल अपराध हैं, बल्कि उसका प्रभाव बड़े पैमाने पर समुदाय पर पड़ता है। -जेएनएफ
-
रिश्वत लेने वाला 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
जम्मू। 18 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए मोहम्मद इशाक भट्ट को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश जम्मू बाला ज्योति ने 10 दिन की पुलिस रिमांड में रखने का निर्देश जारी किया है। आरोपित 27 मई को गिरफ्तार हुआ था। नियमों के तहत उसकी नियमित चिकित्सा जांच की जाएगी। उसे वकील रखने के अधिकार के बारे में भी बताया गया है। -जेएनएफ