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Jammu News: हत्या का प्रयास मामले में आरोपी को सशर्त जमानत

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- 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी

सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायालय सांबा ने गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी भारत भूषण निवासी चकड़ा, बिश्नाह को सशर्त जमानत दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए सख्त शर्तें लगाई हैं। मामला वर्ष 2025 में थाना बाड़ी ब्राह्मणा में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। इसमें आरोपी पर हत्या के प्रयास सहित कई संगीन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोप अत्यंत गंभीर और जघन्य प्रकृति के हैं। ऐसे मामलों में जमानत दिए जाने से गवाहों और साक्ष्यों पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी को पहले एक अन्य धारा से मुक्त किया जा चुका है और वर्तमान धाराएं जमानत के सामान्य नियम के अपवाद में नहीं आतीं। अदालत ने केस डायरी और प्रस्तुत चालान का अवलोकन करते हुए पाया कि आरोप तय हो चुके हैं और मुकदमा विचाराधीन है। साथ ही आरोपी स्थानीय निवासी है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए तैयार है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने जमानत देने का निर्णय लिया। आरोपी को निर्देशित किया गया है कि वह किसी भी प्रकार से साक्ष्यों या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। हर सुनवाई पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त की जा सकती है।
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