फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jammu News: आठ साल पुराने सड़क हादसे में बस चालक बरी

विज्ञापन
विज्ञापन
- तेज रफ्तार को लापरवाही मानने से कोर्ट का इन्कार, कहा- साक्ष्य जरूरी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने पैदल यात्री की मौत से जुड़े आठ साल पुराने सड़क हादसे के मामले में बस चालक को बरी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल तेज रफ्तार होना लापरवाही का प्रमाण नहीं है जब तक इसे ठोस साक्ष्यों से साबित न किया जाए।
मामला 12 जनवरी, 2018 का है। पुलिस के अनुसार बारियां इलाके में एक बस की चपेट में आने से गिरधारी लाल की मौत हो गई थी। इस संबंध में सांबा थाने में बस चालक यशपाल सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाह पेश किए गए लेकिन कोई भी गवाह यह साबित नहीं कर सका कि दुर्घटना आरोपी की रैश ड्राइविंग के कारण हुई। अदालत ने पाया कि अधिकतर गवाह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। कथित प्रत्यक्षदर्शी ने भी अदालत में घटना की जानकारी से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि आरोपी की पहचान को लेकर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराई गई और जांच अधिकारी को भी अदालत में पेश नहीं किया गया। इससे अभियोजन का मामला और कमजोर हो गया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। साथ ही जमानत रद्द कर मामले को समाप्त कर दिया गया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें