सांबा। प्रधान सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने नशा तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 35 दिन के साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सांबा पुलिस थाने में दर्ज मामले के तहत आरोपी रियाज अहमद निवासी कोटरंका (राजोरी) के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी से दो किलो 400 ग्राम पोस्त चूरा (भुक्की) बरामद की गई थी।
अदालत में सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन देकर अपराध स्वीकार कर नरमी बरतने की अपील की। प्रधान सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार शर्मा ने आरोपी के बयान और मामले के तथ्यों पर संतोष जताते हुए उसे दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने अधिकतम सजा की मांग की लेकिन कोर्ट ने बरामद मात्रा और आरोपी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 35 दिन के साधारण कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दोषी पहले से ही 35 दिन जेल में रह चुका था इसलिए उसे आगे जेल नहीं भेजा गया। दोषी ने जुर्माने की राशि अदालत में जमा करा दी है।