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Jammu News: सड़क हादसे में आरोपी ने अपराध स्वीकारा, अदालत ने लगाया जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी
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सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने थाना बाड़ी ब्राह्मणा में दर्ज सड़क दुर्घटना के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2023 का है जिसमें आरोपी पर भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे।

अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी बोपिंदर शर्मा निवासी पल्ली ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि आरोपी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है और उसने स्वेच्छा से दोष स्वीकार किया है।
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आरोपी ने अदालत से यह कहते हुए नरमी बरतने की अपील की कि उसने पहले कभी ऐसा अपराध नहीं किया है और भविष्य में सावधानी बरतेगा। उसने वाहन का बीमा दस्तावेज भी रिकॉर्ड पर पेश किया। मामले की प्रकृति और आरोपी की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए अदालत ने नरमी का रुख अपनाया।
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अदालत ने आरोपी को 1000 रुपये और मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपी ने कुल 2000 रुपये का जुर्माना जमा कर दिया। साथ ही जब्त दस्तावेज लौटाने और जमानत बांड निरस्त करने के आदेश दिए गए।
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