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Jammu News: एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों को सशर्त जमानत

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-50 हजार रुपये जमानत राशि जमा कराने का दिया आदेश
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। आरोपियों को जमानत के लिए 50 हजार रुपये या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने का निर्देश दिया गया है।
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पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने मानसर क्षेत्र में नाके पर सांबा की तरफ आ रहे मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को रोका। इनसे कुल 16.94 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। आरोपियों की पहचान शौकत अली और मोहम्मद रफीक निवासी उधमपुर के रूप में की गई। इसके बाद विजयपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर केस कोर्ट के समक्ष रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई और दलीलों पर विचार के बाद न्यायालय ने आरोपियों को 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़खानी और गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश भी सुनाया है। संवाद
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